इस लेख में हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। आय प्रमाण पत्र (Income Certificate ) को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से बनाया जा सकता है। इस लेख में हम इनकम सर्टिफिकेट बनाने के दोनों ही तरीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तथा इनकम सर्टिफिकेट Renew के बारे में भी बताएंगे। इसके अतिरिक्त इनकम सर्टिफिकेट को ऑनलाइन ही डाउनलोड भी किया जा सकता है । हिमाचल प्रदेश में Income Certificate को ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी इस लेख में बताई गयी है ।
इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसकी आवश्यकता हमे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पड़ती है। इसकी validity मात्र 6 महीने की ही होती है। 6 महीने बाद इनकम सर्टिफिकेट को दोबारा renew करवाना पढ़ता है।
Why Income Certificate Important ?
इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें विभिन्न कार्यों में पड़ती है :
- विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए।
- बैंक लोन लेने के लिए।
- किराये पर कोई सम्पति या घर लेने पर भी मालिक आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांग सकता है।
- राशन कार्ड , बीपीएल प्रमाण पत्र बनाने के लिए।
यही नहीं, इसके अतिरिक्त भी कई अन्य सुविधाओं के लिए आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पढ़ सकता है।
इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएँ ?
![]() |
| Income certificate HP |
अभी तक आप ये जान ही गये होंगे की आय प्रमाण पत्र कितना आवश्यक है, तथा किन कार्यों में इसकी आवश्यकता पढ़ सकती है।
इनकम सर्टिफिकेट को पहले ऑफलाइन ही बनाना पड़ता था, परन्तु अब अन्य दस्तावेजों के साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट को बनाने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया है । आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं।
Income Certificate HP : ऑफलाइन कैसे बनाएँ ?
ऑफलाइन आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक फॉर्म की आवश्यकता होती है, जिसे फॉर्म D कहते हैं। इसे आप नीचे दिए गये लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पूरे pdf को प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है, पेज 7 पर FORM -D दिया है, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सिर्फ यही आवश्यक है।
Form pdf download link : https://himachal.nic.in/WriteReadData/l892s/13_l892s/1392633557.pdf
Income Certificate HP : ऑनलाइन कैसे बनाएँ ?
- आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको edistrict.hp.gov.in की वेवसाईट पर जाना होगा। अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं , तो सबसे पहले new रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, तथा यहाँ पर डिटेल्स भरकर रजिस्टर पर क्लिक कर दें।
![]() |
| online income certificate hp |
- रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद लॉग इन ID और पासवर्ड आपकी ईमेल और फ़ोन नंबर पर भेज दिए जाएंगे।
![]() |
| online income certificate hp |
- लॉग इन ID और पासवर्ड से लॉग इन कर लें।
- यहाँ पर Apply for new service का option मिल जायेगा यहाँ पर Revenue Department में Apply for Income Certificate पर क्लिक कर दें।
![]() |
| online income certificate hp |
- New Application पर क्लिक करें।
![]() |
| online income certificate hp |
- दिए गये ऑनलाइन फॉर्म को भरें इसमें निम्नलिखित डिटेल्स भरने होंगे:
- Applicant's Personal Details
- Father's/Husband's Details
- Permanent Address Details
- Family details
- Upload Documents
![]() |
| online income certificate hp |
- उपरोक्त सभी डिटेल्स भरने के बाद फीस पेमेंट करनी होगी तथा इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
Apply करने की फीस
| Description | Fees (in rupees) |
|---|---|
| APPLICATION GOVT FEE | 7.00 |
| PRROCESSING FEES | 10.00 |
| LML//SUGAM User CHARGES | 10.00 |
DOCUMENTS REQUIRED
ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र बनाने कके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :
- हिमाचल के निवासी होने का प्रमाण पत्र।
- फोटो।
- लिखित दस्तावेज जिसमे आवेदनकर्ता द्वारा आपनी विभिन्न स्त्रोतों की आय को प्रमाणित किया हो।
- आधार कार्ड का नंबर (फॉर्म भरने में )।
- राशन कार्ड नंबर।
- सैलरी स्लिप ( यदि हो तो )।
How to Download Income Certificate
फॉर्म सबमिट करने के 7-15 दिन के भीतर आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा, और इसे आप pdf फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।
![]() |
| online income certificate hp |
डाउनलोड करने के लिए लॉग इन करें, तथा Apply for new service पर क्लिक करें। यहाँ पर Existing एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा । इस पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। और जब इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा , यहाँ पर डाउनलोड का option भी मिल जाएगा।
Renew of Income Certificate
इनकम सर्टिफिकेट (आय प्रमाण पत्र ) मात्र 6 महीने के लिए ही valid होता है। 6 महीने बाद दोबारा इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता है। दोबारा इनकम सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया भी बिलकुल समान है। बस इसके लिए आपको दोबारा रजिस्टर नहीं करना होगा। अपने पुराने लॉग इन डिटेल्स से लॉग इन करने के बाद उसी तरह दोबारा आय प्रमाण पत्र के लिये अप्लाई कर सकते हैं।
FAQ
क्या आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाया जा सकता है ?
हाँ, आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन को बनाया जा सकता है इसे बनाने की प्रक्रिया इस लेख में बताई गयी है ।
हिमाचल में आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें ?
हिमाचल प्रदेश में आय प्रमाण पत्र को edistrict hp पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है ।
आय प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितने वर्ष की होती है ?
आय प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 6 महीने की होती है ।
Final Words :
ये थी हिमाचल प्रदेश में आय प्रमाण पत्र बनाने से सम्बधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी । आय प्रमाण पत्र की ही तरह अन्य दस्तावेजों को भी ऑनलाइन बनाया जा सकता है । हिमाचल प्रदेश में अन्य दस्तावेजों को ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया को भी आप यहाँ पर पढ़ सकते है । धन्यवाद ।






